इनकम टैक्स कैलकुलेटर FY 2025-26 (AY 2026-27)
अपना इनकम टैक्स ऑनलाइन मुफ्त में कैलकुलेट करें। पुरानी vs नई टैक्स व्यवस्था की तुरंत तुलना करें, टेक-होम सैलरी जांचें, और स्लैब-वार टैक्स ब्रेकडाउन देखें। बजट 2025 के अनुसार अपडेटेड।
वेतन और रोजगार आय
किसी भी कटौती से पहले अपना CTC (कंपनी की लागत) या सकल वार्षिक वेतन दर्ज करें।
अन्य आय
धारा 80 कटौतियाँ (पुरानी व्यवस्था)
अधिकतम ₹25,000 (स्वयं) + ₹25,000 (माता-पिता) = ₹50,000। वरिष्ठ नागरिक माता-पिता: ₹50,000।
📅 मासिक ब्रेकडाउन (सर्वोत्तम व्यवस्था के आधार पर)
📊 स्लैब-वार टैक्स विज़ुअलाइज़र
FY 2025-26 (AY 2026-27) के लिए इनकम टैक्स कैलकुलेटर – सम्पूर्ण गाइड
हमारा भारत के लिए मुफ्त इनकम टैक्स कैलकुलेटर वित्तीय वर्ष 2025-26 (मूल्यांकन वर्ष 2026-27) के लिए केंद्रीय बजट 2025 में घोषित सभी बदलावों के साथ अपडेट किया गया है। चाहे आप वेतनभोगी कर्मचारी हों, फ्रीलांसर हों, या व्यवसाय स्वामी हों, यह कैलकुलेटर आपको पुरानी टैक्स व्यवस्था बनाम नई टैक्स व्यवस्था की तुरंत तुलना करने और यह जानने में मदद करता है कि कौन सी व्यवस्था आपके लिए अधिक बचत करती है।
इस कैलकुलेटर की मुख्य विशेषताएं: टाइप करते समय रियल-टाइम गणना, स्लैब-वार टैक्स ब्रेकडाउन चार्ट, मासिक टेक-होम सैलरी, प्रभावी कर दर, और उच्च आय वालों के लिए सरचार्ज गणना — सब एक जगह।
FY 2025-26 और FY 2026-27 के लिए नई टैक्स व्यवस्था स्लैब दरें
नई टैक्स व्यवस्था FY 2023-24 से डिफ़ॉल्ट व्यवस्था है। FY 2025-26 और FY 2026-27 के लिए स्लैब दरें समान हैं:
| इनकम टैक्स स्लैब | टैक्स दर | स्लैब पर टैक्स |
|---|---|---|
| ₹4,00,000 तक | शून्य | ₹0 |
| ₹4,00,001 – ₹8,00,000 | 5% | ₹20,000 |
| ₹8,00,001 – ₹12,00,000 | 10% | ₹40,000 |
| ₹12,00,001 – ₹16,00,000 | 15% | ₹60,000 |
| ₹16,00,001 – ₹20,00,000 | 20% | ₹80,000 |
| ₹20,00,001 – ₹24,00,000 | 25% | ₹1,00,000 |
| ₹24,00,000 से ऊपर | 30% | शेष राशि पर |
FY 2025-26 के लिए पुरानी टैक्स व्यवस्था स्लैब दरें
पुरानी टैक्स व्यवस्था हाल के वर्षों में नहीं बदली है। इसमें उच्च कर दरें हैं लेकिन कई कटौतियों और छूटों की अनुमति देती है जो आपकी कर योग्य आय को काफी कम कर सकती हैं।
| आय स्लैब | 60 वर्ष से कम | वरिष्ठ (60–80) | अति वरिष्ठ (80+) |
|---|---|---|---|
| ₹2.5 लाख तक | शून्य | शून्य | शून्य |
| ₹2.5L – ₹3L | 5% | शून्य | शून्य |
| ₹3L – ₹5L | 5% | 5% | शून्य |
| ₹5L – ₹10L | 20% | 20% | 20% |
| ₹10L से ऊपर | 30% | 30% | 30% |
आप कितना टैक्स देंगे? आय-वार तुलना
नीचे दी गई तालिका दिखाती है कि एक वेतनभोगी व्यक्ति (पुरानी व्यवस्था में कोई कटौती नहीं मानते हुए) विभिन्न आय स्तरों पर दोनों व्यवस्थाओं के तहत कितना टैक्स देता है:
| सकल वेतन | नई व्यवस्था टैक्स | पुरानी व्यवस्था टैक्स | बचत (नई) |
|---|---|---|---|
| ₹5 लाख | ₹0 (छूट) | ₹0 (छूट) | ₹0 |
| ₹7.5 लाख | ₹0 (छूट) | ₹46,800 | ₹46,800 |
| ₹10 लाख | ₹0 (छूट) | ₹1,17,000 | ₹1,17,000 |
| ₹12.75 लाख | ₹0 (छूट) | ₹1,79,400 | ₹1,79,400 |
| ₹15 लाख | ₹1,09,200 | ₹2,52,000 | ₹1,42,800 |
| ₹20 लाख | ₹2,08,000 | ₹4,05,600 | ₹1,97,600 |
| ₹30 लाख | ₹5,20,000 | ₹7,41,000 | ₹2,21,000 |
| ₹50 लाख | ₹11,44,000 | ₹14,04,000 | ₹2,60,000 |
*टैक्स आंकड़ों में 4% सेस शामिल है। पुरानी व्यवस्था के आंकड़े बिना कटौती के मानते हैं। वास्तविक टैक्स दावा की गई कटौतियों पर निर्भर करता है।
नई टैक्स व्यवस्था बनाम पुरानी टैक्स व्यवस्था — आपके लिए कौन सी बेहतर है?
यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हर करदाता पूछता है। इसका उत्तर पूरी तरह इस पर निर्भर करता है कि आप पुरानी व्यवस्था के तहत कितना निवेश करते हैं और कटौती के रूप में दावा करते हैं।
नई टैक्स व्यवस्था चुनें यदि:
- आपका सकल वेतन ₹12.75 लाख से कम है — आप वैसे भी शून्य टैक्स देते हैं
- आपके पास न्यूनतम कटौतियाँ हैं (कोई HRA नहीं, कोई होम लोन नहीं, ₹1.5 लाख से कम निवेश)
- आप निवेश प्रमाण बनाए बिना सरल टैक्स फाइलिंग पसंद करते हैं
- आपके नियोक्ता ने पहले से नई व्यवस्था को डिफ़ॉल्ट के रूप में सेट किया है
पुरानी टैक्स व्यवस्था चुनें यदि:
- आप किराए का घर लेते हैं और HRA (₹1 लाख+ वार्षिक) का दावा करते हैं
- आपके पास होम लोन है (धारा 24 ब्याज ₹2 लाख तक का दावा)
- आप धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख निवेश करते हैं (LIC, PPF, ELSS, PF आदि)
- आप परिवार और माता-पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम का भुगतान करते हैं (80D)
- आपकी कुल कटौतियाँ ₹3.75 लाख से अधिक हैं (ब्रेक-ईवन सीमा)
इस इनकम टैक्स कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें
- चरण 1 – बुनियादी विवरण: अपना वित्तीय वर्ष (FY 2025-26 या FY 2026-27) और आयु वर्ग चुनें (60 से कम, वरिष्ठ नागरिक 60–80, या अति वरिष्ठ 80+)।
- चरण 2 – आय विवरण: अपना सकल वार्षिक वेतन, ब्याज आय, किराया आय, फ्रीलांसिंग आय और गृह ऋण ब्याज (किराए पर दी गई संपत्ति) दर्ज करें।
- चरण 3 – कटौतियाँ: अपने धारा 80C निवेश, 80D स्वास्थ्य बीमा, HRA छूट, गृह ऋण ब्याज (स्व-अधिकृत) और अन्य कटौतियाँ दर्ज करें। ये केवल पुरानी व्यवस्था में लागू होती हैं।
- कैलकुलेट करें: “टैक्स कैलकुलेट करें” पर क्लिक करें और दोनों व्यवस्थाओं के तहत अपना टैक्स, मासिक टेक-होम सैलरी, प्रभावी कर दर और कौन सी व्यवस्था अधिक बचाती है — सब तुरंत देखें।
धारा 87A छूट क्या है?
आयकर अधिनियम की धारा 87A एक टैक्स छूट प्रदान करती है जो निर्दिष्ट सीमा के भीतर कर योग्य आय होने पर आपके टैक्स को शून्य कर देती है:
| व्यवस्था | कर योग्य आय सीमा | अधिकतम छूट | प्रभावी परिणाम |
|---|---|---|---|
| नई टैक्स व्यवस्था | ₹12,00,000 तक | ₹60,000 | शून्य टैक्स |
| पुरानी टैक्स व्यवस्था | ₹5,00,000 तक | ₹12,500 | शून्य टैक्स |
📝 उदाहरण: श्री राहुल — वेतन ₹12.75 लाख (नई व्यवस्था)
| सकल वेतन | ₹12,75,000 |
| कम करें: मानक कटौती | − ₹75,000 |
| कर योग्य आय | ₹12,00,000 |
| ₹4L–₹8L पर टैक्स (5%) | ₹20,000 |
| ₹8L–₹12L पर टैक्स (10%) | ₹40,000 |
| कुल स्लैब टैक्स | ₹60,000 |
| कम करें: 87A छूट | − ₹60,000 |
| कुल देय टैक्स | ₹0 (शून्य!) |
FY 2025-26 के लिए इनकम टैक्स पर सरचार्ज दरें
सरचार्ज आपके इनकम टैक्स (आय पर नहीं) पर एक अतिरिक्त लेवी है, जो कर योग्य आय ₹50 लाख से अधिक होने पर लागू होती है। इसकी गणना 4% सेस जोड़ने से पहले टैक्स राशि पर की जाती है।
| कर योग्य आय सीमा | सरचार्ज दर (पुरानी) | सरचार्ज दर (नई) |
|---|---|---|
| ₹50 लाख तक | शून्य | शून्य |
| ₹50 लाख – ₹1 करोड़ | 10% | 10% |
| ₹1 करोड़ – ₹2 करोड़ | 15% | 15% |
| ₹2 करोड़ – ₹5 करोड़ | 25% | 25% |
| ₹5 करोड़ से ऊपर | 37% | 25% (सीमित) |
सरचार्ज के बाद, सभी करदाताओं के लिए (टैक्स + सरचार्ज) पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा सेस जोड़ा जाता है।
पुरानी बनाम नई टैक्स व्यवस्था में उपलब्ध कटौतियाँ
| कटौती / छूट | पुरानी व्यवस्था | नई व्यवस्था |
|---|---|---|
| मानक कटौती | ₹50,000 | ₹75,000 |
| धारा 87A छूट | ₹12,500 (₹5L तक) | ₹60,000 (₹12L तक) |
| 80C (LIC, PPF, ELSS, PF) | ✅ ₹1.5L तक | ❌ अनुमत नहीं |
| HRA छूट | ✅ अनुमत | ❌ अनुमत नहीं |
| गृह ऋण ब्याज (धारा 24) | ✅ ₹2L तक | ❌ अनुमत नहीं |
| धारा 80D (स्वास्थ्य बीमा) | ✅ अनुमत | ❌ अनुमत नहीं |
| NPS कटौती 80CCD(1B) | ✅ ₹50K तक | ❌ अनुमत नहीं |
| 80E (शिक्षा ऋण ब्याज) | ✅ अनुमत | ❌ अनुमत नहीं |
| अवकाश यात्रा भत्ता (LTA) | ✅ अनुमत | ❌ अनुमत नहीं |
ऐतिहासिक टैक्स स्लैब बदलाव — नई व्यवस्था (FY 2023-24 से 2025-26)
| आय सीमा | FY 2023-24 | FY 2024-25 | FY 2025-26 |
|---|---|---|---|
| ₹3L तक | शून्य | शून्य | — |
| ₹4L तक | — | — | शून्य (नया!) |
| ₹3L–₹6L / ₹4L–₹8L | 5% | 5% | 5% |
| ₹6L–₹9L / ₹7L–₹10L / ₹8L–₹12L | 10% | 10% | 10% |
| 87A छूट (नई व्यवस्था) | ₹25,000 (₹7L तक) | ₹25,000 (₹7L तक) | ₹60,000 (₹12L तक) |
| मानक कटौती | ₹50,000 | ₹75,000 | ₹75,000 |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQ)
⚠️ अस्वीकरण: यह इनकम टैक्स कैलकुलेटर केवल सूचना और योजना प्रयोजनों के लिए है। टैक्स गणनाएं केंद्रीय बजट 2025 के बाद अपडेट किए गए FY 2025-26 के आयकर अधिनियम के प्रावधानों पर आधारित हैं। परिणाम अनुमान हैं और व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर भिन्न हो सकते हैं। यह उपकरण टैक्स सलाह नहीं देता। पेशेवर मार्गदर्शन और ITR फाइलिंग के लिए कृपया एक योग्य चार्टर्ड अकाउंटेंट (CA) से परामर्श करें। यह वेबसाइट भारत सरकार या आयकर विभाग से संबद्ध या समर्थित नहीं है।



